रायपुर। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक सभी नाम निर्देशन पत्र लोकसभा के 11 रिटर्निंग अधिकारियों के द्वारा अधिसूचित जगह पर ही लिये जायेंगे। नाम निर्देशन के लिये अभ्यर्थी के मात्र तीन वाहनों को ही नामांकन केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में प्रवेश की अनुमति रहेगी। नाम निर्देशन के लिये जमानत की राशि अनारक्षित वर्ग के लिये 25,000/- एवं अ.जा. एवं अ.ज.जा. वर्ग के लिये रू. 12,500/- होगी। नाम निर्देशन के लिये अभ्यर्थी सहित कुल पांच व्यक्ति ही नामांकन कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे।
ऑनलाईन नाम निर्देशन एवं शपथ पत्र की वैकल्पिक सुविधा आयोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। जिसमें नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र की प्रविष्टियां करके उनका मुद्रण एवं निष्पादन कर अभ्यर्थी को नाम निर्देशन रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किये जायेंगे। एक अभ्यर्थी अधिकतम 4 सेट नाम निर्देशन प्रस्तुत कर सकता है। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को अपना नवीनतम फोटो भी देना होगा। नाम निर्देशन पत्र के साथ अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप में अपनी संपत्तियों/ देनदारियों एवं आपराधिक पूर्ववृत्त के सम्बन्ध में शपथ पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा |
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September 19, 2024