रायपुर। अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धजन, 40% या इससे अधिक दिव्यांगता रखने वाले दिव्यांगजन एवं कोविड 19 के संदिग्ध अथवा संक्रमित मतदाता भी निर्धारित प्रारूप 12घ के माध्यम से निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक के 5 दिवस के अन्दर सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं | जिससे वह डाक मतपत्र के माध्यम से घर पर ही वोटिंग कर सकेंगे |ऐसे समस्त पात्र आवेदक मतदाताओं हेतु विशेष मतदान दल का गठन किया जावेगा | ये मतदान दल पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था एवं आवश्यक मतदान सामग्री के साथ निर्धारित तिथि को ऐसे मतदाताओं के घर जाकर पूर्ण गोपनीयता के साथ उनका मत प्राप्त करेंगे | मतदान दल के रूट चार्ट एवं उनके दौरे की सूचना सभी अभ्यर्थियों को प्रदान की जावेगी |उपरोक्त श्रेणी के अतिरिक्त सेवा मतदाताओं को ETPBS (Electronically Transmitted Postal Ballot) भेजा जावेगा जिसपर वे अपना मत रिकॉर्ड कर इसे डाक के माध्यम से प्रेषित करेंगे |निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदाताओं को भी डाक मतपत्र के माध्यम से रिटर्निंग अधिकारी द्वारा विहित सुविधा केंद्र में मतदान की पात्रता रहेगी इस हेतु उन्हें नियत समयावधि में निर्धारित प्ररूप 12 में आवेदन प्रस्तुत करना होगा | निर्वाचन कार्मिकों, जो अपनी ही लोकसभा में कार्यरत है, को निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र (EDC) जारी किया जावेगा , जिसे वे अपने लोकसभा के किसी भी मतदान केंद्र में प्रस्तुत कर मतदान कर सकेंगे |आयोग के द्वारा अधिसूचित “अनिवार्य सेवा श्रेणी” के मतदाताओं हेतु जिला स्तर पर पोस्टल वोटिंग सेंटर भी बनाये जाएंगे जहाँ इस श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी डाक मतपत्र के माध्यम से अपना मतदान कर सकेंगे |
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September 19, 2024