- हर सभा-रोड शो के लिए लेनी होगी इजाजत, रात 10 बजे के बाद वह भी नहीं
रायपुर। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है और निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होते तक यह प्रभावशील रहेगी। राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार निर्वाचन हेतु पर्याप्त सुरक्षा बल की व्यवस्था की जा रही है | आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।
संपत्ति विरूपण पर प्रभावी कार्यवाही
क) शासकीय संपत्ति का विरूपणः- इस उद्देश्य के लिए सभी सरकारी कार्यालय और उन परिसरों के जिसमें कार्यालय भवन स्थित है, के सभी दीवार लेखन, पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर, झंडे या किसी अन्य रूप में विरूपण आदि को चुनाव की घोषणा 24 घंटे के अंदर हटाया जायेगा।
ख) सार्वजनिक संपत्ति का विरूपण :- सभी सार्वजनिक स्थलों, जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, सरकारी बसें, बिजली/टेलीफोन के खंभे, नगरपालिका/स्थानीय निकायों के भवन आदि सम्मिलित हैं, से अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन, दीवार लेखन/पोस्टर/स्टीकर्स, कटआउट/होर्डिंग्स, बैनर झंडे आदि आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा के 48 घंटे के भीतर हटाया जायेगा।
(ग) निजी संपत्ति का विरूपणः- निजी संपत्तियों पर, स्थानीय विधि और अदालत के निर्देशों के अधीन रहते हुये प्रदर्शित किए गए सभी अनधिकृत राजनैतिक विज्ञापन को आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के 72 घंटे के भीतर हटाया जायेगा।
2 शासकीय वाहनों का उपयोगः- किसी भी राजनैतिक दल, उम्मीदवार या किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा आधिकारिक(शासकीय) वाहन के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- सरकारी खर्चे पर विज्ञापनः- आयोग के निर्देशों के अनुसार चुनाव के दौरान सरकारी खर्चे पर समाचार पत्रों/अन्य किसी मीडिया एवं आधिकारिक मीडिया में प्रचार – प्रसार अथवा विज्ञापन, राजनैतिक समाचारों के पक्षपातपूर्ण प्रकाशन/प्रसारण या सरकार के उपलब्धियों के प्रचार के लिये नहीं किया जायेगा। शासकीय खर्चे पर लगाए गए सभी होर्डिंग्स को हटाया जावेगा |
4.चुनाव प्रचार के लिए वाहनों की अनुमति :
1.चुनाव प्रचार हेतु उपयोग किये जाने वाले प्रत्येक वाहन की अनुमति आवश्यक होगी परमिट को वाहन में चस्पा करना अनिवार्य होगा | बिना परमिट वाहनों को तत्काल जब्त किया जावेगा |
2.मतदान दिवस को छोड़कर अभ्यर्थियों के लिये वाहनों की संख्या के लिए कोई सीमा नहीं है | मतदान दिवस पर प्रत्येक अभ्यर्थी को एक, उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता को एक एवं कार्यकर्त्ताओं के लिए लोकसभा क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक-एक वाहन की अनुमति सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा प्रदाय की जावेगी |
3.प्रचार के लिए किसी भी सरकारी वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है |
4.मुख्या निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, रायपुर से (i) विडियो वैन्स (ii) स्टार प्रचारकों के लिए वाहन (iii) मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के राज्य स्तर के पदाधिकारियों के लिए 3 वाहन (iv)मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को प्रचार सामग्री वितरण के लिए 4 वाहनों की अनुमति प्रदाय की जाएगी | शेष सभी वाहन की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा प्रदाय की जावेगी |
5.हेलीकाप्टर एवं वायुयान की अनुमति जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदान की जावेगी |
5.आम सभा :
1.सभा के लिए सार्वजनिक स्थलों को पहले से ही जिला प्रशासन द्वारा सूचीबद्ध किया जा चुका है।
2.यदि सभा स्थल कोई शैक्षणिक संस्था है तो सभा के पूर्व संस्था प्रबंधन से अनापत्ति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
3.सभा का आयोजन रात के 10 बजे पश्चात् प्रतिबंधित होगा।
4.आयोजित की जाने वाली प्रत्येक सभा के लिए अनुमति आवश्यक होंगे।
5.मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटों के पूर्व की अवधि के पश्चात् कोई भी सभा आयोजित नहीं की जा सकती है।
- रैली का आयोजन :
- रैली का मार्ग पूर्व से तय होगा और इसका उल्लेख आवेदन में किया जाएगा।
- रैली के प्रारंभ और अंत का समय एवं स्थान पूर्व से निश्चित होगा ।
- रैली के मार्ग में किसी भी स्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
4.यदि रैली कि लंबाई अत्यधिक है तो इसे कुछ अंतराल के बाद तोड़ा जाना होगा । - रैली में किसी भी तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर चलना प्रतिबंधित होगा |
- रोड शो का आयोजन:
- रोड शो की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी ।
2.10 से अधिक वाहनों कि दशा में 10 वाहनों के बाद 100 मीटर का अंतराल होगा |
3.सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अधीन ही लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति होगी | - बच्चों और शालेय छात्र छात्राओं को रोड शो में शामिल नहीं किया जाएगा।
- लाउड स्पीकर की अनुमति
- कोलाहल नियंत्रण अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप क्षेत्र अनुसार अनुमेय डेसीबल के अंतर्गत ही लाउड स्पीकर की अनुमति दी जाएगी।
- लाउड स्पीकर की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। मौन अवधि में लाउड स्पीकर का उपयोग वर्जित रहेगा।
- राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति :-
- किसी भी अतिक्रमित भूमि या भवन पर अस्थायी प्रचार कार्यालयों की अनुमति नहीं दी जायेगी ।
- शैक्षणिक संस्थान या अस्पताल से लगे हुए भवनों में अस्थायी प्रचार कार्यालय की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी भी पार्टी/प्रचार कार्यालय के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।
- यह कार्यालय किसी धार्मिक भवनों में नहीं संचालित किए जा सकते हैं ।
सभी प्रकार के आवेदनों को सुविधा एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भी लिया जावेगा एवं “पहले आओ-पहले पाओ” के सिद्धांत पर अनुमति दी जावेगी |