रायपुर। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के मुताबिक निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान केन्द्रों में मतदाता द्वारा मतदान हेतु एपिक कार्ड अथवा निम्न में से कोई एक पहचान पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है :1. आधार कार्ड2. मनरेगा जॉब कार्ड3. बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोग्राफ युक्त पासबुक4. श्रम मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य बीमा स्कीम के तहत जारी स्मार्ट कार्ड5. ड्राइविंग लायसेंस6. पैन कार्ड7. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (RGI) द्वारा नेशनल पापुलेशन रजिस्टर (NPR) के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड8. भारतीय पासपोर्ट9. फोटोग्राफ युक्त पेंशन दस्तावेज,10 केंद्र/राज्य सरकार/PSUs/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के Employees को जारी किया गया फोटोग्राफ युक्त Service Identity Card11. MPs/MLAs/MLCs को जारी किया गया Official Identity Card एवं 12 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Unique Disability ID (UDID) Card.
