रायपुर। लोकसभा चुनाव के लिए राज्य एवं सभी रिटर्निंग अधिकारी स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति राजनैतिक विज्ञापनों का प्रमाणन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी माध्यम जैसे टीवी चैनल, केबल टीवी चैनल ,रेडियो (निजी एफएम रेडियो सहित), ई-समाचार पत्र ,बल्क एस. एम.एस./वॉइस मैसेज ,सार्वजनिक स्थलों पर दृश्य-श्रव्य माध्यम, सोशल मीडिया ,वेब पेज पर राजनीतिक विज्ञापन प्रसारण से पूर्व उपरोक्त कमेटी से क्रमशः राजनीतिक दल एवं अभ्यर्थी अनुमति लेंगे।जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति द्वारा पेड न्यूज़ के प्रकरणों में कार्यवाही की जावेगी |मीडिया मॉनिटरिंग सेल द्वारा भ्रामक समाचार / फेक न्यूज़ की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया में पेड न्यूज़ प्रसारण पर भी एमसीएमसी कमेटी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। प्रिंट मीडिया में मतदान दिवस के एक दिन पूर्व और मतदान के दिन प्रकाशित होने वाले राजनैतिक विज्ञापनों को ही पूर्व प्रमाणित किया जाना आवश्यक है | निर्वाचन संबंधी किसी विज्ञापन, पोस्टर ,पर्चे या किसी अन्य अभिलेख पर उसके प्रकाशक एवं प्रिंटर का नाम,पता एवं मुद्रित संख्या का उल्लेख होना आवश्यक है ।
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December 26, 2024